निकाय चुनाव:40 लाख तक खर्च कर सकेंगे मेयर पद के प्रत्याशी, निगरानी के लिए गठित हुई समिति*
नगर निकाय चुनाव का आरक्षण जारी होने के साथ ही इसकी प्रशासनिक तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। प्रत्याशियों के खर्च पर नजर रखने के लिए समिति का गठन किया गया है। इस चुनाव में महापौर पद के प्रत्याशी 40 लाख रुपये जबकि पार्षद पद के प्रत्याशी तीन लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। सदस्य नामांकन से लेकर चुनाव परिणाम तक प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में किए जाने वाले खर्च का विवरण तैयार करेगी। प्रत्याशियों को व्यय के लिए अलग से खाता खोलना होगा। इसकी सूचना रिटर्निंग आफिसर एवं जिला स्तरीय समिति को देनी होगी। आयोग द्वारा जारी प्रारूप पर निर्वाचन लेखा रजिस्टर तैयार कराकर रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध कराना होगा। प्रत्याशियों द्वारा प्रतिदिन खर्च की गई धनराशि को अलग-अलग व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज करना होगा। कोई प्रत्याशी तय सीमा से अधिक खर्च करेगा तो जिला स्तरीय समिति आयोग को इसकी सूचना देगी। चुनाव समाप्त होने के तीन महीने के भीतर सभी प्रत्याशियों को खर्च का पूरा ब्यौरा समिति को देना होगा।